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गुरुवार को 9 नए कोरोना पॉजिटिव आए,अगर आप भी हाल ही में इस मॉल में गए हैं तो पढ़िए यह खबर

Kotatimes

Updated 5 years ago

KOTATIMES JUNE 25,2020। शहर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जिले में गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव के 9 नए केस सामने आए हैं। अब तक कोरोना पॉजिटिव के कुल केस 586 हो गए हैं। इनमें नए अस्पताल का ईसीजी तकनीशियन, एमबीएस अस्पताल का संविदाकर्मी, गुमानपुरा स्थित सेन्ट्रल स्क्वायर मॉल के दुकानदार व कर्मचारी शामिल है। मॉल को सेनेटाइज करवाने के लिए बंद कर दिया।

चिकित्सा विभाग ने इसके लिए भी आम सूचना जारी की है कि यदि कोई भी व्यक्ति 3-4 दिन में मॉल आया हो और पॉजिटिव मरीज के सम्पर्क में आया हो तो वह शुक्रवार सुबह 9 से दोपहर 12 बजे सेम्पल देकर जांच करवा सकते हैं। मॉल से दुकानदार व कर्मचारी पॉजिटिव टिपटा निवासी एक युवक बीते दिनों पॉजिटिव आया था। वह सेंट्रल स्क्वायर मॉल में काम करता था। इसके बाद एक अन्य युवक जो मोबाइल शॉप पर कार्यरत था। वह भी 2 दिन पहले पॉजिटिव मिला था। इसके बाद गुरुवार को फिर तीन लोग सेंट्रल स्क्वायर मॉल की मोबाइल शॉप में काम करने वाले पॉजिटिव आए हैं। इसमें विज्ञान नगर निवासी युवक तथा दुकान में काम करने वाला जवाहर नगर निवासी युवक पॉजिटिव मिला। मोबाइल फाइनेंस का काम करने वाला युवक भी संक्रमित मिला।

corona positive in central square mall kota

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कोविड-19 जागरूकता अभियान की श्रृंखला में गुरूवार को जिले के सभी कार्यालयों में कोरोना वॉरियर्स शपथ ग्रहण की गई
अभियान के तहत संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, स्वास्थ्य भवन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क आदि कार्यालयों में कोरोना वॉरियर्स शपथ ली गई। इसी प्रकार जिले के उपखण्ड कार्यालयों, पंचायत समितियों एवं नगर पालिकाओं कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के लिए शपथ ली। जिले से लेकर ग्राम पंचायत स्तर के राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में आयोजित शपथ में कार्मिकों ने स्वयं के स्वास्थ्य एवं दूसरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों मास्क पहनने, बार-बार हाथ धोने, सामाजिक दूरी बनाये रखने एवं सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने की आदत को अपने जीवन में शामिल करने के संबंध में शपथ ली।

 

 

 
 
 
 
 
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विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट एवं अनुशंसा के आधार पर आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित किया है।
थाना गुमानपुरा के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया
थाना गुमानपुरा में स्थित गेटवेल क्लिनिक के पीछे वाली गली, कोटडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- लक्ष्मीनारायण शाक्यवाल के मकान से शकील के मकान तक, गेटवेल क्लिनिक के पीछे वाली गली तक, मोती महाराज मंदिर के सामने वाली गली तक के क्षेत्र से 25 जून से कर्फ्यू हटाया गया है।
थाना उद्योग नगर के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया
थाना उद्योग नगर में स्थित प्रेमनगर-तृतीय, मंगल के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- धर्मराज के मकान से दक्षिण दिशा में राकेश वर्मा के मकान तक, दक्षिण दिशा में धनराज बैरवा के मकान तक, पश्चिम दिशा में किशन के मकान तक और पूर्व दिशा में तेजमल खटीक का मकान, नाले के पास तक के क्षेत्र से 24 जून से कर्फ्यू हटाया गया है।
थाना विज्ञान नगर के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया
थाना विज्ञान नगर में स्थित मकान नम्बर 1-डी-13 अयप्पा मंदिर के सामने छत्रपुरा तालाब विज्ञान नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नम्बर 1-डी-11 से मकान नम्बर 1-डी-16 छत्रपुरा तालाब, विज्ञान नगर तक के क्षेत्र से 25 जून से कर्फ्यू हटाया गया है।
थाना नयापुरा के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया
थाना नयापुरा में स्थित खण्ड गांवड़ी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- नव दुर्गामाता मंदिर से नरेश माली का मकान, शमशान रोड तक एवं शमशान के पास वाली गली तक के क्षेत्र से 25 जून से कर्फ्यू हटाया गया है।

विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना गुमानपुरा के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना गुमानपुरा में स्थित दीपक मेडिकल की गली, अब्बा जी का चौक, छावनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- अशोक तिवारी के मकान से महेन्द्र सिंह के मकान तक, अब्बा जी का चौक छावनी तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना भीमगंजमण्डी के दो चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना भीमगंजमण्डी में विनायक लेन, डडवाडा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- दायें ललित के मकान व बायें मोईनुद्दीन अंसारी के मकान तक विनायक लेन डडवाडा तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना भीमगंजमण्डी क्षेत्र में स्थित रंगपुर रोड नं. 3 डडवाडा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- जसवंत सिंह के मकान से तारे भवन व आर.एन. गर्ग के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की हैं।
थाना दादाबाड़ी के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना दादाबाड़ी में स्थित मकान नं. 6-पी-43 महावीर नगर विस्तार योजना को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 6-एन-14 मित्तल भवन, मकान नं. 6-एन-1 नेमी चन्द शर्मा का मकान व मकान नं. 1/289 बी.के. पाण्डेय का मकान एवं म.न. 1/287 रामेश्वर गौतम के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
थाना आरके पुरम के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने थाना आरके पुरम में स्थित मकान नं. 824-ए, आरके पुरम को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- कांति बाई के मकान से रामदेव मीणा के मकान नं. 831 ए आरके पुरम तक, हरिओम शर्मा मकान नं. 869 ए आर के पुरम से डीडीपीएस स्कूल के दाये मुख्य कोने के पास पुलिया तक, डीडीपीएस स्कूल के दायें मुख्य कोने से पुरूषोत्तम राठौड के मकान न. 787-ए आरके पुरम तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 30 जून को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
यहां कर्फ्यू 30 जून तक बढ़ाया
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने आदेश जारी कर थाना भीमगंजमण्डी क्षेत्र में स्थित गली नम्बर-3, रंगपुर रोड, डडवाड़ा, कोटा जंक्शन को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में लागू कर्फ्यू की अवधि को 30 जून प्रातः 6 बजे तक बढ़ा दिया है।

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