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मंगलवार को 17 नए कोरोना पॉजिटिव आए

Kotatimes

Updated 4 years ago

KOTATIMES JULY 28, 2020। जिले में मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव के 17 नए केस सामने आए हैं। अब तक कोरोना पॉजिटिव के कुल केस 1413 हो गए हैं।
प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज डॉ. विजय सरदाना ने बताया कि मंगलवार को आए पॉजिटिव में 28 वर्षीय पुरुष निवासी इंदिरा गांधी नगर, 49 वर्षीय पुरुष निवासी खेड़ली फाटक, 78 वर्षीय पुरुष निवासी आर.के.पुरम, 76 वर्षीय महिला निवासी पूनम कॉलोनी, 65 वर्षीय पुरुष निवासी किशोरपुरा, 9 वर्षीय बालक निवासी कैथूनीपोल, 37,69 वर्षीय महिलाएं निवासी पाटनपोल, 20 वर्षीय पुरुष निवासी इंदिरा कॉलोनी, 45 वर्षीय पुरुष निवासी तलवंडी, 22 वर्षीय पुरुष निवासी विवेकानन्द नगर, 24 वर्षीय पुरुष निवासी कुन्हाड़ी, 21 व 23 वर्षीय पुरुष निवासी सब्जी मण्डी और 18,23 वर्षीय पुरुष एवं 23 वर्षीय महिला सेन्ट्रल जेल से शामिल हैं।

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कोविड-19 रोगियों के समुचित उपचार व मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन

राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में कोविड-19 रोगियों का समुचित उपचार एवं समस्त आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया है।
आदेशानुसार समिति में स्थानीय निकाय विभाग की उप निदेशक दीप्ति रामचन्द्र मीणा, मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. सौरभ चित्तौड़ा, जे.के.लोन के वरिष्ठ निश्चेतक डॉ. देवेन्द्र गौतम, मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ माइक्रोबायलोजिस्ट डॉ. ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी और उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) डॉ. घनश्याम मीणा शामिल हैं।
आदेशानुसार जिला स्तरीय कमेटी जिले के समस्त कोविड निजी चिकित्सालयों का निरीक्षण करेगी। साथ ही, जिले में उपलब्ध आइसोलेशन बेड की नियमित मॉनिटरिंग करेगी और उपलब्ध बेड्स का विवरण पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक करना सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त, जिला स्तरीय कमेटी द्वारा कोविड-19 अस्पतालों में चिकित्सा प्रोटोकॉल सहित सीसीटीवी कैमरो व हेल्प डेस्क की स्थापना एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर जांच व उपचार सहित कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी सुनिश्चित किए जाएंगे।

 
कोरोना प्रोटोकोल की पालना के साथ मनायें पर्व व त्यौहार- जिला कलक्टर

जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़ से मंगलवार को शहर काजी अनवार अहमद के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर ईद की व्यवस्थों के सम्बन्ध में चर्चा की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक शहर गौरव यादव, अतिरिक्त कलक्टर शहर आरडी मीणा, आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर वासुदेव मालावत व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर प्रवीण जैन उपस्थित रहे।
जिला कलक्टर ने कहा कि आगामी समय में ईद व रक्षाबंधन के मध्यनजर नगर निगम शहर में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देकर बाजारों में भी अतिरिक्त सफाई कर्मियों को तैनात करें। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए त्यौहारों के समय भी प्रोटोकॉल की पालना किया जाना आवश्यक है जिससे संक्रमण को रोका जा सके। उन्होंने प्रशासन द्वारा निर्धारित किये गये रविवार के लॉकडाउन की पालना तथा आपसी सौहार्द्र व कोरोना के बचाव के उपायों को अपनाते हुए पर्व मनाने का आह्वान किया।
पुलिस अधीक्षक शहर ने कहा कि ईद के पर्व पर आपसी भाईचारे के साथ नवाज के समय मस्जिदों में पांच से अधिक व्यक्ति जमा नहीं हों। आम लोगों को ईद का पर्व शनिवार को ही मनाने के लिए प्रेरित करें। रविवार को लॉकडाउन की पालना करते हुए अनावश्यक नहीं निकलें।
शहरकाजी ने कहा कि सभी पर्व एवं त्यौहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने की परम्परा रही है, इसे अनवरत कायम रखा जायेगा। उन्होंने ईद का पर्व मनाने के लिए लोगों को शनिवार को ही प्रेरित करने की बात कही। उन्होंने आश्वस्त किया कि कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी पालना की जायेगी। इस अवसर पर मौलाना फज्ले हक, डॉ. जफर मोहम्मद, नायब जुबेर, मंजूर तंवर, मिर्जा नजीब बेग सहित प्रतिनिधि मण्डल उपस्थित रहा।

कार्यस्थल पर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने पर 10 हजार जुर्माना

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यस्थलों पर कार्यअवधि के दौरान नियमित सेनीटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं कराये जाने पर 10 हजार रूपये का जुर्माना कार्यालयाध्यक्ष पर लगाया जायेगा।
जिला कलक्टर उज्जवल राठौड ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी कर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी कार्यस्थलांे पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सेनीटाईजेशन, मास्क तथा सामाजिक दूरी की पालना अनिवार्य की है। उन्होंने बताया कि इनकी पालना के लिए संस्था प्रधानों की जिम्मेदारी तय की गई है। लापरवाही पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इसके लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक तथा रीको के इकाई प्रमुख को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अध्यादेश के अधीन जारी आदेश के उल्लंघन पर कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है।

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