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शहर के कई क्षेत्रों में 9 एवं 10 सितम्बर को जलापूर्ति बाधित रहेगी

Kotatimes

Updated 4 years ago

KOTATIMES SEPTEMBER 7, 2020। अन्टाघर चौराहा नयापुरा पर प्रस्तावित अन्डरपास निर्माण कार्य के चलते नगर विकास न्यास द्धारा पानी की 1300 मि.मी. व्यास की पाईप लाईन को बन्द करने के कार्य के कारण 9 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से 10 सितम्बर को प्रातः 10 बजे तक 130 एम.एल.डी. जल शोधन संयत्र सकतपुरा आर.एम.सी लाईन से जलापूर्ति बन्द रहेगी।

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जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि इस कारण नयापुरा, सिविल लाइन्स, लाडपुरा, खाईरोड, खण्ड गांवडी, दोस्तपुरा, आर्मी क्षेत्र, खेडलीफाटक, मालारोड, जनकपुरी, गुरूद्वारा रोड, भीमगंजमण्डी, डडवाडा, सम्पूर्ण स्टेशन क्षेत्र, कैलाशपुरी जोन, भदाना जोन, काला तालाब जोन, सोगरिया जोन, आकाशवाणी कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी, पुलिस लाईन रोड की समस्त कॉलोनियां, आर.के.नगर, शिव नगर, बोरखेडा जोन, बारां रोड, नया नोहरा जोन, चन्द्रेसल जोन, रोटेदा, रायपुरा जोन, क्षेत्र में जलापूर्ति नहीं हो सकेगी और सायंकाल में भी जल वितरण बाधित रहना संभावित है। उन्होंने इन क्षेत्रों के समस्त पेयजल उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे प्रातःकाल की सप्लाई के समय ही आवश्यक मात्रा में पेयजल संग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।


आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत जिला कलक्टर ने किये आदेश जारी

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्जवल राठौड़ ने आदेश जारी कर जिले में उत्पादित/निर्मित मेडिकल ऑक्सीजन गैस को कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण के मध्यनजर आदेश जारी कर दो फर्मों को प्रतिदिन 200 सिलेंडर स्वास्थ्य विभाग को अनुमोदित दरों पर नियमित आपूर्ति के लिए निर्देश दिए हैं।
जिला कलक्टर ने बताया कि विश्व स्वास्थय संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है। कोटा जिले में कोरोना के बढते संक्रमण एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिले में उत्पादित/निर्मित ऑक्सीजन गैस कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ऐसे में ऑक्सीजन के उत्पादन को प्राथमिकता से स्वास्थय विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने आपदा प्रबन्धन अधिनियम एवं राजस्थान महामारी अधिनियम के प्रावधानों में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स हाड़ौती गैस प्रा. लि. को प्रतिदिन 100 ऑक्सीजन सिलेण्डर तथा मैसर्स कोटा ऑक्सीजन प्रा लि को 100 ऑक्सीजन सिलेण्डर प्रतिदिन अनुमोदित दरों पर चिकित्सा विभाग को सप्लाई करने के आदेश दिये हैं।  

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