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कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार के संबंध में जिला कलक्टर ने जारी किए दिशा-निर्देश

Kotatimes

Updated 4 years ago

KOTATIMES SEPTEMBER 8, 2020। कोविड-19 से होने वाली मृत्यु या मृत्यु के बाद कोविड टेस्ट कराए जाने पर पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति का अंतिम संस्कार किए जाने के लिए जारी नई गाइड लाइन के अनुसार जिला कलक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जिला कलक्टर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत जिले के शहरी क्षेत्र में नगर निगम कोटा उत्तर एवं कोटा दक्षिण, समस्त नगर पालिकाएं और ग्रामीण क्षेत्र में जिले के समस्त उपखंड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। यह प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार प्रोटोकॉल की पालना कराते हुए एवं समुचित सावधानियों को अपनाते हुए कार्य करेंगे।
 
जिला कलेक्टर के आदेशानुसार विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और आमजन की भावनाओं के अनुरुप मृतक देह के सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार के लिए कुछ विशेष दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 
इन दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा:
अस्पताल प्रशासन द्वारा मृतक की देह को पूरी तरह निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार साफ, पारदर्शी, लीक प्रुफ जिपर बॉडी बैग में पैक कर निर्धारित प्रपत्र में संबंधित मृतक की जानकारी अंकित कर उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के सभी प्रोटोकॉल समझाकर तथा उनकी पालना किए जाने का शपथ पत्र लेते हुए पाबंद कर परिजनों को सुपुर्द की जाए। ऐसी स्थिति में मृतक के परिजन मृतक देह को अंतिम संस्कार के लिए पैतृक स्थान के शमशान/कब्रिस्तान पर ले जाने के लिए स्वतंत्र होंगे लेकिन जिला प्रशासन को सूचित करने का दायित्व मृतक के परिजनों का होगा।
मृतक के बॉडी बैग को नहीं खोला जाएगा और मृतक देह को स्नान नहीं करवाया जाएगा। मृतक शरीर को छूना, लिपटना एवं गला लगना आदि नहीं किया जा सकेगा। मृतक के परिजन मृतक देह के अंतिम दर्शन सुरक्षित दूरी से मृतक के बॉडी बैग को खोले बिना कर सकेंगे। ऐसे धार्मिक रीति-रिवाज जिसमें मृतक देह को छूने की आवश्यकता नहीं हो जैसे धार्मिक ग्रंथ का पठन, पवित्र जल छिड़का जाना आदि की अनुमति दी जा सकती है।
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परिजनों द्वारा कोविड-19 से पॉजिटिव शव को लेने की अनिच्छा जाहिर करने पर अस्पताल प्रशासन को इस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर संबंधित नगर निकाय द्वारा मृतक की धार्मिक मान्यताओं के अनुरुप शव का निर्धारित प्रोटोकॉल के अंतर्गत अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसे प्रकरणों के प्रबंधन के लिए अस्पताल में एक हेल्प डेस्क स्थापित की जाए, जिसमें अस्पताल प्रशासन व स्थानीय निकाय का एक-एक कर्मचारी नियुक्त किया जाए।
अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 ही होगी जिनके द्वारा कोविड-19 से बचाव के समस्त सुरक्षात्मक उपाय मास्क, दस्ताने, सुरक्षित शारीरिक दूरी, खांसने व छींकने का शिष्टाचार एवं हाथों की सफाई आदि की पूर्ण पालना की जाए।
मृतक के अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति द्वारा मृतक का अंतिम संस्कार कोविड-19 के बचाव के समस्त सुरक्षात्मक उपाय जैसे पीपीई किट, दस्ताने, मास्क, सामाजिक दूरी आदि का उपयोग करते हुए किया जाएगा। अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति को पीपीई किट संबंधित अस्पताल प्रशासन द्वारा करवाई जाएगी।
अंतिम संस्कार में शामिल व्यक्ति अंतिम संस्कार के बाद इस्तेमाल किए गए पीपीई किट, दस्ताने, मास्क आदि का निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार निस्तारण कर स्नान करें एवं साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएं एवं सफाई का विशेष ध्यान रखें।
यदि होम आइसोलेशन में किसी कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजनों द्वारा संबंधित जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और स्थानीय निकाय को सूचित करना होगा। सूचित करने के बाद मृतक का अंतिम संस्कार नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाएगा।
 
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