KOTATIMES OCTOBER 09, 2020। निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2020 में होने वाले नगर निगम के आम चुनाव कराए जाने है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आम चुनाव के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए आयोग द्वारा गाईडलाईन तैयार की गई है।
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निर्वाचन आयोग उप सचिव अशोक कुमार जैन ने बताया कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 25 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि ऐसा व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है, मतदान का हकदार होगा। राजस्थान राज्य में होने वाले नगर निकाय के निर्वाचन में मतदान करने के लिए ऐसे मतदाता भी आ सकते है जो कोविड-19 के पॉजिटिव रिपोर्ट केस हो। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों के निर्वाचनों में पात्र मतदाता के मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये व्यक्तियों की स्वयं की सुरक्षा के लिए और ऐसा व्यक्ति समाज के अन्य नागरिकों को कोविड-19 की जोखिम में डालने का कारण न बनें, इसके लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान करने एवं तत्संबंधी विषयों को विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है।
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उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग भारत के संविधा के अनुच्छेद 243 जेडए एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 11 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों एवं इस निर्मित आयोग केा समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये है।
यह होगी गाईडलाईन-
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिन नगरीय निकायों के लिए मतदान होना निश्चित है उन निकायों में मतदान से एक दिन पूर्व की कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट केस की सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी एवं इस के लिए नियुक्त नोडल स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट केस की सूचना रिटर्निंग अधिकारी संबंधित मतदान दलों के पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।
- यदि मतदाता मतदान वाले दिन उसी निकाय की सीमा क्षेत्र में ही है तो संबंधित नोडल स्वास्थ्य अधिकारी कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए मतदाता से मतदान करने की इच्छा जानने के लिए अधीनस्थ स्वास्थ्य कर्मी को सुरक्षित माध्यम से सम्पर्क करने के लिए निर्देशित करेगा। वह कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से मतदाता सूची में उसके नाम की प्रविष्टि से संबंधित वार्ड संख्या, भाग संख्या एवं क्रमांक भी प्राप्त करेगा।
- यदि मतदाता मतदान की इच्छा व्यक्त करता है तो संबंधित नोडल स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित पीठासीन अधिकारी से संपर्क कर ऐसे व्यक्ति के मतदान के लिए समय निर्धारित करा कर उसे सूचित किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति का मतदान सबसे अन्त में कराया जाये।
- कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मियों की देख-रेख में चिकित्सा विभाग के प्रोटोकॉल, निर्देश एवं इस संबंध में नियत सभी उपायों की पालना करते हुए मतदान कर सकेगा। मतदान दल के सभी सदस्य ऐसे व्यक्ति के द्वारा मतदान के समय गलब्ज पहनकर रहेंगे और सुरक्षा के अन्य समस्त उपायों का अनुपालन करेंगे।
- स्वास्थ्यकर्मी पीठासीन अधिकारी को उस व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम, भाग संख्या एवं क्रमांक से अवगत करायेगा। उसकी पहचान के लिए पीपीई किट, मास्क नहीं हटवाया जाएगा। मतदान अधिकारी इसका नोट डालकर मतदान के लिए अनुमति देगा।
- ऐसे कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट मतदाता द्वारा मतदान के समय मतदान दलों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उसकी अंगुली पर अमिट स्याही लगाए जाने की एवं मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर, अंगूठा लगाने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी।
- शंका समाधान के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोविड-19 के संबंध में केन्द्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल में या अन्य तत्समय प्रभावी विधि या नियम के अन्तर्गत यदि ऐसा कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति सरकार, प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से नहीं हटाया जा सकता तो उस पर यह आदेश कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगा और मात्र इस आदेश के आधार पर ऐसे कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये व्यक्ति को सरकारी, प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से मतदान के लिए नहीं लाया जायेगा।
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