KOTATIMES । जगन्नाथ पुत्र छीतरलाल निवासी हरिपुरामांझी ने बताया की उसका पुत्र जिसका नाम गजेन्द्र मालव है, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उसके पास भरण-पोषण का कोई माध्यम नहीं है। वृद्व दम्पत्ति के लिए इस उम्र में खेती व मेहनत मजदूरी करना सम्भव नहीं है।
भरण-पोषण अधिनियम 2007 के तहत दर्ज कर मामले को गम्भीरता पूर्वक लेते हुये अप्रार्थी को न्यायालय में पेश किया गया, प्रकरण में एस.डी.एम. डागा द्वारा सुनवाई करते हुये अप्रार्थी से समझाईश की गई कि वृद्व दम्पत्ति आपके पिता है और उनके लिए इस उम्र में खेती व मेहनत मजदूरी करना सम्भव नहीं है।
वृद्व की भूमि का उपयोग-उपभोग अगर आप कर रहे है तो आपको इस हेसियत से नहीं बल्कि एक पुत्र की हेसियत से उनका देखभाल करना होगा।
जिस पर वृद्व ने आशा की उसका बेटा उन्हें हर माह 2000 धन राशी प्रदान करायी जाई जिस पर बेटे ने इस बात को स्वीकार कर लिया।