KOTATIMES SEPTEMBER 25, 2020। भार वाहनों का वर्ष 2020-21 का अग्रिम कर 10 अक्टूबर, 2020 तक जमा नहीं करवाने की स्थिति में परिवहन विभाग द्वारा संबंधित वाहन को जप्त कर बकाया कर की वसूली के लिए नीलामी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
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प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कुसुम राठौड़ ने बताया कि भार वाहनों का वर्ष 2020-21 का अग्रिम कर जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2020 थी। अधिकांश वाहन स्वामियों ने भार वाहनों का इस अवधि का कर जमा करवा दिया है लेकिन कुछ वाहन स्वामियों द्वारा अभी तक भी भार वाहनों का वर्ष 2020-21 का अग्रिम कर जमा नहीं करवाया गया है।
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उन्होंने बताया कि भार वाहनों में बकाया वार्षिक कर की वसूली के लिए विभाग द्वारा विशेष चौकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वार्षिक कर जमा करवाए बिना संचालित वाहनों को चौक करके कर नहीं जमा करवाने की स्थिति में वाहन की जप्ती की कार्यवाही की जाएगी।
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प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि कर जमा नहीं करवाने की स्थिति में वाहन को जप्त कर बकाया कर की वसूली के लिए नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यदि वाहन मार्ग पर संचालित नहीं है तो बकाया कर की वसूली के लिए संबंधित वाहन स्वामी की चल/अचल सम्पत्ति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर कुर्क/जप्ती की कार्यवाही करके बकाया कर की वसूली की जाएगी जिससकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं वाहन स्वामी की होगी।
उन्होंने भार वाहनों का बकाया कर जमा नहीं करवाने वाले वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे 10 अक्टूबर 2020 से पूर्व बकाया कर जमा करवाकर चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें और वाहन की जप्ती अथवा चल/अचल सम्पत्ति के विरुद्ध कुर्क/जप्ती की कार्यवाही से बचें।
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