KOTATIMES OCTOBER 14, 2020। नगर निगम कोटा उत्तर एवं दक्षिण के चुनाव कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 15 निर्वाचन अधिकारी तथा 15 सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर वार्डवार नामांकन लेने के लिए अधिग्रहित किए है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी उज्ज्वल राठौड़ द्वारा जारी आदेशानुसार संबंधित निर्वाचन अधिकारी निर्धारित स्थान पर वार्डवार नगर निगम के चुनाव अभ्यर्थियों से नामांकन प्राप्त कर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशो की अनुपालना में कार्य करेंगे।
प्रथम दिवस एक भी नामांकन नहीं
जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन भरने के प्रथम दिवस बुधवार को एक भी नामांकन नहीं भरा गया।
अलग-अलग स्थानों पर होंगे नामांकन
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कोटा उत्तर के लिए
कोटा उत्तर के लिए 7 स्थानों पर नामांकन भरे जा सकेंगे। इसके लिए 7 निर्वाचन अधिकारी तथा 7 सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए है। उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 1 से 10 के लिए निर्वाचन अधिकारी एसडीएम कोटा मोहन लाल प्रतिहार, सहायक निर्वाचन अधिकारी तहसीलदार लाड़पुरा गजेन्द्र सिंह होंगे जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कलेक्ट्रेट कमरा नम्बर 9 मे नामांकन प्राप्त करेंगे। वार्ड संख्या 11 से 20 के लिए निर्वाचन अधिकारी कुल सचिव कृषि विश्वविद्यालय ममता तिवारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी उपनिदेशक कृषि रामनिवास पालीवाल होंगे जो कृषि विश्वविद्यालय के कुल सचिव के कक्ष में नामांकन प्राप्त करेंगे। वार्ड संख्या 21 से 30 के लिए निर्वाचन अधिकारी भूप्रबन्ध अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा होंगे, सहायक निर्वाचन अधिकारी नायब तहसीलदार मण्डाना विनय चतुर्वेदी होंगे जो भूप्रबन्ध अधिकारी कार्यालय दोस्तपुरा में नामांकन प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 31 से 40 के लिए निर्वाचन अधिकारी उप निदेशक स्थानीय निकाय दीप्ति मीणा होंगी, सहायक निर्वाचन अधिकारी उप निदेशक समाज कल्याण ओमप्रकाश तोषनीवाल होंगे जो नगर निगम स्थित स्थानीय निकाय विभाग के कमरा नम्बर 321 में नामांकन प्राप्त करेंगे। वार्ड संख्या 41 से 50 के लिए निर्वाचन अधिकारी उप निदेशक महिला बाल विकास कृष्णा शुक्ला होंगी, सहायक निर्वाचन अधिकारी भैरव लाल मीणा भूप्रबन्ध अधिकारी द्वितीय कोटा होंगे जो पंचायत समिति लाड़पुरा स्थित महिला बाल विकास कार्यालय में नामांकन प्राप्त करेंगे। वार्ड संख्या 51 से 60 के लिए निर्वाचन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कनवास राजेश डागा होंगे, सहायक निर्वाचन अधिकारी नायब तहसीलदार लाड़पुरा अनीता कुमारी होंगी जो लाड़पुरा तहसील कार्यालय में नामांकन प्राप्त करेंगे। वार्ड संख्या 61 से 70 के लिए निर्वाचन अधिकारी उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक हनुमान सिंह गुर्जर, सहायक निर्वाचन अधिकारी भूप्रबन्ध अधिकारी शिक्षा पवन होंगी जो महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय दोस्तपुरा में नामांकन प्राप्त करेंगे।
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कोटा दक्षिण के लिए
कोटा दक्षिण के लिए 8 स्थानों पर नामांकन भरे जा सकेंगे। इसके लिए 8 निर्वाचन अधिकारी तथा 8 सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए है। उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 1 से 10 के लिए निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर सीलिंग सत्यनारायण अमेठा होंगे, सहायक निर्वाचन अधिकारी क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको एसके गर्ग होंगे जो अतिरिक्त कलक्टर सीलिंग के कमरा नम्बर 26 में नामांकन प्राप्त करेंगे। वार्ड संख्या 11 से 20 के लिए निर्वाचन अधिकारी सचिव नगर विकास न्यास राजेश जोशी, सहायक निर्वाचन अधिकारी अधिशाषी अधिकारी दी कोटा सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड नरेन्द्र सिंह बिष्ट होंगे जो नगर विकास न्यास कार्यालय के कमरा नम्बर 4 में नामांकन प्राप्त करेंगे। वार्ड संख्या 21 से 30 के लिए निर्वाचन अधिकारी एसीईओ जिला परिषद प्रतिभा देवठिया, सहायक निर्वाचन अधिकारी अधिशाषी अभियंता जिला परिषद दिनेश पारेता होंगे जो जिला परिषद कार्यालय के कमरा नम्बर 10 में नामांकन प्राप्त करेंगे। वार्ड संख्या 31 से 40 के लिए निर्वाचन अधिकारी उप सचिव यूआईटी द्वितीय बालकृष्ण तिवारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी अधिशाषी अभियंता यूआईटी महेश शर्मा होंगे जो यूआईटी कार्यालय के कमरा नम्बर 120 में नामांकन प्राप्त करेंगे। वार्ड संख्या 41 से 50 के लिए निर्वाचन अधिकारी जिला आबकारी अधिकारी बिरधीचन्द गंगवार, सहायक निर्वाचन अधिकारी विकास अधिकारी सुल्तानपुर शैलेष रंजन होंगे जो जिला आबकारी कार्यालय छत्रपुरा में नामांकन प्राप्त करेंगे। वार्ड संख्या 51 से 60 के लिए निर्वाचन अधिकारी सीईओ जिला परिषद टीसी बोहरा होंगे, सहायक निर्वाचन अधिकारी विकास अधिकारी लाड़पुरा संजय गोयल होंगे जो जिला परिषद कार्यालय की द्वितीय बिल्डिंग के कमरा नम्बर 1 में नामांकन प्राप्त करेंगे। वार्ड संख्या 61 से 70 के लिए निर्वाचन अधिकारी उप सचिव यूआईटी तृतीय चंदन दुबे होंगे, सहायक निर्वाचन अधिकारी अधिशाषी अभियंता यूआईटी जेपी शर्मा होंगे जो यूआईटी कार्यालय के कमरा नम्बर 7 में नामांकन प्राप्त करेंगे। वार्ड संख्या 71 से 80 के लिए निर्वाचन अधिकारी कुल सचिव खुला विश्वविद्यालय एसडी मीणा, सहायक निर्वाचन अधिकारी उप निदेशक महिला अधिकारिता विभाग मनोज मीणा होंगे जो खुला विश्वविद्यालय के कुल सचिव कक्ष के कमरा नम्बर 101 में नामांकन प्राप्त करेंगे।
रिजर्व दल
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रिजर्व के रूप में 2 सहायक निर्वाचन अधिकारी उप निदेशक तकनीकी शिक्षा अशोक शर्मा तथा उप निदेशक आर्थिक सांख्यिकी सतीश सहरिया को नियुक्त किया गया है।
नगर निगम चुनाव तैयारियों की समीक्षा बैठक 16 अक्टूबर को
नगर निगम आम चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति और निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा के लिए संभागीय आयुक्त कैलाशचन्द मीणा की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर को सायं 4 बजे सीएडी सभागार में बैठक आयोजित की गई है।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सुनिता डागा ने बताया कि बैठक में प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति, नियंत्रण कक्ष की स्थापना, ईवीएम की स्थिति, चुनाव सामग्री, मतदान केन्द्रों का निर्धारण, जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्ति, मतदान दल गठन एवं प्रशिक्षण, दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्यवस्थाएं, आमद रवानगी स्थल और प्रशिक्षण स्थलों का चयन, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 गाइड लाइन की पालना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए आचार संहिता की पालना और कानून व्यवस्था की स्थिति आदि बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी।
नगर निगम चुनाव के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित
नगर निगम आम चुनाव 2020 को सुचारू से से संपन्न कराने के लिए चुनाव नियंत्रण कक्ष कलेक्ट्रेट परिसर के कमरा नम्बरा 1 में स्थापित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (नपा) उज्ज्वल राठौड़ ने बताया कि चुनाव नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी उप निदेशक स्थानीय निकाय दिप्ती मीणा एवं अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी सहायक निदेशक, चिकित्सा सेवायें निर्मल सोनी को नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम चुनाव से सम्बन्धित जानकारी अथवा किसी भी प्रकार की सूचना के लिए नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि नगर निगम उत्तर के लिए नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर - 0744-2323557 तथा नगर निगम दक्षिण के लिए नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर - 0744-2325342 होंगे।
नगर निगम चुनाव को देखते धारा 144 लागू
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार इस दौरान कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ, अग्नि अस्त्र-शस्त्र, अन्य हथियार जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बने हो तथा मोटे घातक हथियार सार्वजनिक स्थानों पर लेकर जाना प्रदर्शित करना प्रतिबंधित रहेगा। इसमें सशस्त्र सेना, पुलिस के जवानों तथा सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को कृपाण रखने की छूट होगी। सभी शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को थानों में शस्त्र जमा कराने होंगे। वृद्ध एवं अपाहिज व बीमार व्यक्ति लाठी का सहारा लेकर चल सकेंगे। जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेगा ना ही ऐसे व्यक्ति को प्रेरित करेगा।
उन्होंने बताया कि इस दौरान धार्मिक, सामाजिक, तनाव उत्पन्न करने वाले भाषण, नारेबजी, मुद्रण सामग्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस दौरान आपत्तिजनक ऑडियो विडियो का प्रसारण एवं सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी। कोई भी नागरिक ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ को साथ लेकर नहीं चल सकेंगे। चुनाव से संबंधित नियम की अवहेलना करते हुए रैली पर रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा। लाउडस्पीकर का उपयोग संबंधित निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बाद किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक स्थानो, सरकारी कार्यालयों पर चुनाव प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं करेगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक
नगर निगम की सीमा क्षेत्र में 14 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगाई है।
जिला मजिस्ट्रेट जारी आदेशानुसार इस दौरान लाउडस्पीकरों का उपयोग प्रातः 6 बजे से पूर्व तथा रात्रि 10 बजे बाद नहीं किया जायेगा। सार्वजनिक स्थानों, जुलूस, चुनाव प्रचार वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से ली जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा इसके खर्चे का संधारण रजिस्टर में किया जाकर चुनावी खर्चे में दर्शाया जायेगा।
अभ्यर्थी का नाम या चुनाव चिन्ह प्रदर्शित किए गए मास्क का प्रयोग प्रतिषिद्ध होगा
नगर निगम चुनाव में अभ्यर्थी का नाम या चुनाव चिन्ह प्रदर्शित किए गए मास्क का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए पूर्णतः प्रतिषिद्ध होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी उज्ज्वल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार किसी अभ्य़र्थी द्वारा या उसके समर्थक द्वारा आयोग की इस आज्ञा का उल्लंघन किया जाता है तो अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। आदेशानुसार मतदान केन्द्र भवन के 100 मीटर परिधि में अभ्यर्थी का नाम अथवा चुनाव चिन्ह प्रदर्शित करने वाले मास्क किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लगाए जाएंगे। यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो मास्क जब्त कर लिया जाएगा और उस व्यक्ति के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
चुनाव प्रचार में कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करना होगा
अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी गाइड लाइन की पूर्ण रुप से पालना करनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी उज्ज्वल राठौड़ ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 से संबंधित गाइड लाइन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आईपीसी की धारा 188 और संबंधित प्रभावी अन्य विधियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार के समय पांच व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होना चाहिए। कोविड-19 के संबंध में जारी गाइड लाइन में दिए गए मास्क, सैनेटाइजेशन और सामाजिक दूरी से संबंधित निर्देशों की पालना भी करनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी या अन्य ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 पॉजिटिव हैं, उनके द्वार घर-घर चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा। अन्य ऐसे तरीके से जिससे कोविड-19 संक्रमण फैलने की संभावना हो तो चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा।