
कोटा में इस बार मोहर्रम पर जुलूस व अखाडे नहीं निकलेंगे, जारी की गयी गाईडलाइन
Kotatimes
Updated 5 years ago

KOTATIMES AUGUST 12, 2020। आगामी मोहर्रम के आयोजन के सम्बन्ध में जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़ एवं पुलिस अधीक्षक शहर गौरव यादव से बुधवार को कलक्ट्रेट में शहर काजी अनवार अहमद के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। जिसमें मोहर्रम पर्व कोरोना के संक्रमण को देखते हुए गाईड लाइन की पालना कराते हुए मनाने का निर्णय लिया गया।
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जिला कलक्टर ने कहा कि कोरोना के कारण किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजनों एवं भीड एकत्रित करने पर रोक लगाई हुई है, सभी नागरिकों व प्रदेश के हित में कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए हमारी परम्पराओं और पर्वो के आयोजनों को सीमित करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण को गाइडलाईन की पालना से ही रोका जा सकता है। इसमें सभी का सहयोग आवश्यक हैं।
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पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी नागरिकों को मिलकर इस तरह का प्रयास करना होगा कि कोरोना की लड़ाई को हम जीत सके। इसके लिए गाइडलाईन की पालना स्वेच्छा से करते हुए किसी भी प्रकार केे पर्व व धार्मिक आयोजनों में भीम एकत्रित नहीं करें। उन्होंने मोहर्रम के अवसर पर ताजिये की परम्परा के अवसर पर स्थानीय स्वंय सेवकों की टोली भी तैयार कर 5 से अधिक लोगों को एकत्रित नहीं होने देने की बात कही। अतिरिक्त कलक्टर शहर आरडी मीणा ने कोरोना प्रोटोकॉल की गाइड लाईन के बारे में विस्तार से बताया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर प्रवीण जैन ने शहर में ताजिये स्थापना सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करते हुए उसकी सूचना संबंधित थाने में देने की बात कही। इस अवसर पर मौलाना फजले हक, डॉ. जफर मोहम्मद, नजीर अहमद सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
- मोहर्रम के अवसर पर शहर में किसी भी सार्वजनिक स्थान, चौराहे, मोहल्लों में ताजिये की स्थापना नहीं की जायेगी तथा किसी भी तरह के पांडाल नहीं बनाये जायेंगे।
-ताजिये विसर्जन के लिए ले जाते समय किसी भी प्रकार के अखाडों का प्रदर्शन तथा तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग व जुलूस प्रतिबंधित रहेगा।
- मोहर्रम पर ताजिये घरों में अथवा मस्जिद परिसरों में ही स्थापित किये जायेंगे।
- ताजिये की स्थापना के बाद उनके दर्शन के समय मस्जिदों में सोशल डिस्टेसिंग की पालना की जायेगी। पुलिस के सहयोग के लिए स्वयं सेवक भीड नियंत्रण के लिए कार्य करेंगे।
- ताजियों का विसर्जन पूर्व की भांति निर्धारित स्थानों पर होगा, लेकिन 5 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे।
- ताजियों का आकार छोटा रहेगा, 5 फीट से अधिक ऊंचाई नहीं होगी।
- ताजिये का लाईसेंस लेते समय संबंधित व्यक्ति को स्थानीय थाने में विसर्जन में जाने वाले 5 व्यक्तियों के नाम व दस्तावेज जमा कराने होंगे।
- ताजियों का विसर्जन निर्धारित दिवस पर सायं 8 बजे तक ही किया जा सकेगा।
- जिला प्रशासन द्वारा ताजियेे विसर्जन स्थल पर रोशनी, नाव, पेयजल की व्यवस्था की जायेगी।
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