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कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों की एचआरसीटी स्कैन की जांच दरें निर्धारित

Kotatimes

Updated 4 years ago

KOTATIMES SEPTEMBER 30, 2020। कोविड-19 के संदिग्ध एवं संक्रमित मरीजों के फेफड़ों में गंभीर संक्रमण की शिकायत होने पर एचआरसीटी स्कैन जांच की बढ़ती आवश्यकता और आमजन को कम कीमत पर सहज व सुलभ जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एचआरसीटी स्कैन की जांच दरें निर्धारित की हैं।

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जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़ ने बताया कि राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सी.जी.एच.एस. द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार निजी जांच प्रयोगशाला में एचआरसीटी स्केन जांच की दर नॉन-एनएबीएच/एनएबीएल लैब की दर 1700 रुपए और एनएबीएच/एनएबीएल लैब की दर 1955 रुपए प्रति जांच निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि एचआरसीटी स्कैन जांच की यह निर्धारित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी, इस आदेश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 5 के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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इस सम्बन्ध में सामाजिक कार्यकर्ता एकता धारीवाल को शहर में निजी लैब संचालकों द्वारा सिटी स्कैन की अनियमित राशि लिये जाने की जानकारी मिलने पर बुधवार को जिला कलक्टर के ध्यान में प्रकरण लाया गया था। उन्होंने आम लोगों के हित में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों को जिले में तत्काल से लागू करने की मांग जिला कलक्टर से की थी।


पांच निजी चिकित्सालय करेंगे कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का उपचार, जिला कलक्टर ने जारी किए निर्देश

जिला कलक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने राजस्थान महामारी अध्यादेश में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मुख्यालय पर स्थित पांच निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए निर्देशित किया है।

जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार ऐसे निजी चिकित्सालय जिनकी बेड क्षमता 80 या 80 से अधिक है और जिनके द्वारा वर्तमान में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का उपचार नहीं किया जा रहा, यदि उनके चिकित्सालय की बेड क्षमता के 30 प्रतिशत बेड्स का उपयोग कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार में किया जाए।

जिला कलक्टर ने जिला मुख्यालय पर स्थित ऐसे पांच निजी चिकित्सालय मैत्री चिकित्सालय तलवण्डी, एस.एन.पारीक चिकित्सालय बसंत विहार, जायसवाल चिकित्सालय विज्ञान नगर, ओपेरा चिकित्सालय इन्दिरा विहार और सुधा चिकित्सालय जगपुरा को इस प्रकार के निर्देश दिए हैं।

जिला कलक्टर ने इन निजी चिकित्सालयों में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का उपचार कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार आईपीसी की पालना करते हुए अस्पताल परिसर में ही पृथक वार्ड या विंग या फ्लोर में करने के निर्देश दिए हैं। इन अस्पतालों में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का उपचार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना 3 सितम्बर, 2020 के द्वारा निर्धारित दरों व शर्तों पर ही किया जाएगा।

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