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शनिवार को 6 नये कोरोना पॉजिटिव आया, कोटा में मीडियाकर्मी आया कोरोना पॉजिटिव

Kotatimes

Updated 5 years ago

KOTATIMES JULY 11,2020। जिले में शनिवार को कोरोना पॉजिटिव के 6 नये केस सामने आए है। अब तक कोरोना पॉजिटिव के कुल केस 782 हो गए हैं। प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज डॉ. विजय सरदाना ने बताया कि शनिवार को आए पॉजिटिव में थेगड़ा निवासी 51 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट व 17 वर्षीय पुरुष निवासी संजय गांधी नगर शामिल है।

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विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्जवल राठौड़ ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

थाना कुन्हाडी में स्थित मं.न. 8 श्री कमला उद्यान कुन्हाडी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 2 सुनील शर्मा के मकान से मकान नं. 9 मन्ना लाल मेवाडा के मकान तक और बजरंगलाल माली के मकान से बनवारी लाल खटीक के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 24 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है। थाना दादाबाड़ी में 2 जुलाई के आदेश से लागू जीरो मोबेलिटी क्षेत्र में 10 जुलाई से परमानन्द के मकान से निरंजन पटवारी के मकान तक के क्षेत्र को भी शामिल किया है। इसी प्रकार थाना दादाबाड़ी में 6 जुलाई के आदेश से लागू जीरो मोबेलिटी क्षेत्र में 10 जुलाई से सहजन ब्यूटी पार्लर वाली गली को पंकज यादव के मकान से नन्दा भोई के मकान तक के क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। थाना गुमानपुरा में 1 जुलाई के आदेश से लागू जीरो मोबेलिटी क्षेत्र में 10 जुलाई से भीमसिंह के मकान से बलराम के मकान तक, तेलियों के मंदिर के सामने, गुड्डू की गली रामचन्द्रपुरा छावनी तक के क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। थाना बोरखेडा में स्थित मं.न. 45 अटवाल नगर, श्रीराम कार वाशिंग वाली गली के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- के.के.शर्मा के मकान नं. 43 से धनफूल मीणा के मकान नं. 47 तक की गली तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 24 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया है।

विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्जवल राठौड़ ने संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट एवं अनुशंसा के आधार पर आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित किया है।

थाना गुमानपुरा में स्थित दीपक मेडिकल की गली अब्बा जी का चौक छावनी एवं चौपाटी बाजार अन्य दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों व ग्राहकों के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- पालीवाल ट्रैडर्स व नम्बर प्लेट की दुकान से श्रीराम नमकीन भण्डार तक सम्पूर्ण चौपाटी बाजार शोपिंग सेन्टर तक के क्षेत्र से 10 जुलाई से कर्फ्यू हटाया गया है। थाना महावीर नगर में स्थित मं.न. 1182 महावीर नगर-2 के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मकान नं. 1186 से 1164 महावीर नगर-2 तक के क्षेत्र से 10 जुलाई से कर्फ्यू हटाया गया है। थाना दादाबाडी में स्थित क्रेशर रोड शिवपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- अवधेश पाठक का मकान, कंचन बाई का मकान एवं इन्द्रराज नागर का मकान तक के क्षेत्र से 10 जुलाई से कर्फ्यू हटाया गया है। थाना विज्ञान नगर में स्थित 1-फ-38 विज्ञान नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- मं.न. 1-फ-34 से मं.न. 1-फ-40 तक के क्षेत्र से 10 जुलाई से कर्फ्यू हटाया गया है। थाना बोरखेडा में स्थित मं.न. 32 गणपति लेन बजरंग नगर बोरखेडा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- सोहनलाल वर्मा के मकान से फिरोजखान के मकान तक गणपति लेन बजरंग नगर तक के क्षेत्र से 10 जुलाई से कर्फ्यू हटाया गया है।

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