विवाह में कोविड-19 गाईडलाईन उल्लघंन पर लगाया 5 हजार रूपये का जुर्माना
Kotatimes
Updated 4 years ago

कोटा 25 नवम्बर। शादी समारोहों पर कोविड-19 के नियमों का उल्लघंन करने व पटाखे चलाने पर उपखण्ड प्रशासन कनवास द्वारा 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया।
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कनवास उपखण्ड अधिकारी राजेश डागा ने बुधवार को अनुमत विवाह समारोह स्थल मामा बस्ती में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दिनेश सांवलिया पुत्र प्रभूलाल के परिवार में विवाह के दौरान मास्क एवं सामाजिक दूरी की पालना नहीं करना पाया गया।
उन्होंने समारोह में बिना मास्क के होने एवं सामाजिक दूरी की पालना न करने व पटाखे जलाने पर विवाह आयोजक दिनेश सांवलिया से राज्य सरकार के नियमों के तहत 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने समारोह में उपस्थित सभी जनों को मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी की पालना के लिए पाबंद किया। उन्होंने लोगों से आव्हान किया कि सम्पूर्ण राजस्थान में धारा 144 लागू है। बिना सक्षम स्वीकृति कोई भी जुलुस, बिन्दौरी या अन्य गतिविधि अनुमत नहीं है। उन्होंने विवाह समारोह की विडियोग्राफी करवाने के लिए आयोजकों को पाबन्द किया। इस अवसर पर निरीक्षण में तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा एवं तहसील कार्यालय का स्टॉफ शामिल रहा।
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