KOTATIMES OCTOBER 20, 2020। । नगर निगम आम चुनाव में कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रचार में वाहनों तथा लाउडस्पीकर के उपयोग के संबंध में गाईडलाईन जारी कर अभ्यर्थियों को पालना से पालना अनिवार्य रूप से करने के निर्देश जारी किए गए है।
प्रेस विज्ञप्ति मेल करे- editorkotatimes@gmail.com
कोटा की खबरे जानने के लिए जॉइन करे Group Whats app Group: CLICK HERE
जिला निर्वाचन अधिकारी उज्ज्वल राठौड़ ने बताया कि आयोग की कोविड-19 के संबंध में जारी गाईडलाईन के अनुसार चुनाव प्रचार में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन की पालना करना आवश्यक होगा एवं 5 से अधिक व्यक्ति घर-घर जाकर प्रचार नहीं करेंगे। चुनावी सभा एवं रैली आयोजित नहीं होने से लाउडस्पीकर के उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। नगर निगम सदस्य चुनाव में प्रचार के लिए अभ्यर्थी को एक वाहन की अनुमति होगी। वाहन में अनुमत संख्या से अधिक व्यक्ति नहीं बैठ सकेंगे। उन्होंने बताया कि एक अन्य वाहन में लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार करने की अनुमति होगी, जिसमें वाहन के ड्राईवर के अलावा केवल एक व्यक्ति ही बैठ सकेगा। लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार प्रातः 8 से सांय 8 बजे तक ही अनुमत होगा परन्तु ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रभावी विधि के अन्तर्गत नियत डेसीमल के अनुसार किया जायेगा। उन्होंने बताया कि दोनों वाहनों की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसके लिए अधिकृत किए गए अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।
कोटा नगर निगम-मतदान दिवस को अवकाश रहेगा, 602 उम्मीदवारों द्वारा 673 नामांकन भरे गए
अवैध हथकड शराब 15 लीटर सहित शराब तस्कर गिरफ्तार
चतर सिंह गुर्जर हत्याकांड का मुख्य आरोपी दिलीप गोचर गिरफ्तार