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अवैध रूप से पटाखे बेचने वाले के खिलाफ 10000/रूपये का जुर्माना

Kotatimes

Updated 4 years ago

KOTATIMES November 14, 2020। खातौली पुलिस ने अवैध रूप से पटाखे बेचने के आरोप में प्रतिबंध की पालना नही करने पर गिरफ्तार कर लिया। 

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पुलिस अधीक्षक जिला कोटा ग्रामीण श्री शरद चौधरी ने बताया कि थाना खातौली पुलिस ने कस्बा खातौली मे कोरोना महामारी के कारण प्रदुषण रोकने के लिए ग्रह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा किसी प्रकार की आतिशबाजी के सामान के विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध की पालना नही करने पर महामारी अधिनियम अध्यादेश 2020 की धारा 11 के तहत असलम रज्जा अंसारी पुत्र तैयब्ब उम्र 25 साल निवासी करवाड तिराहा खातौली थाना खातौली जिला कोटा ग्रामीण को अवैध रूप से स्वयं के मकान पर पटाखा बेचता हुआ मिला। जिसके 10000/रूपये का जुर्माना किया जाकर भविष्य मे आतिशबाजी सामान व पटाखो की बिक्री नही करने हेतु पाबन्द किया गया।

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